बंसी लाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, लाखों लोगों के साथ ठगी करने का है आरोप

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने लाखों निवेशकों के साथ ठगी करने के आरोपी बंसी लाल (Bansi Lal) को अंतरिम जमानत दे दी है. बंसी लाल फ्यूचर मेकर लाइफ केअर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैे. उन्हें मां के अंतिम क्रिया कर्म में शामिल होने के लिए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है.

जस्टिस हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन बेंच ने बंसी लाल को 25 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने बंसी लाल को 26 जून को सुबह 10 से 11 बजे के बीच समर्पण करने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान बंसी लाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम से कहा कि उनके मुवक्किल को मां के अंतिम क्रिया कर्म में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए.

सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल पर महज मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से कहा कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा गंभीर नहीं है? बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बंसी लाल को 25 जून तक के अंतरिम जमानत देने का आदेश देते हुए कहा कि जमानत की अवधि के दौरान बंसी लाल के द्वारा किसी भी गवाह और पक्षकार को धमकी देने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए. अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन होता है तो जमानत रद्द हो जाएगी.

पिछले वर्ष बंसी लाल को तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया था. मामले के मुताबिक 24 महीने में दो गुना पैसा मिलने के झांसे में आकर कंपनी में देशभर के लाखों लोगों ने निवेश किया था. फ्यूचर मेकर कंपनी पर 31 लाख निवेशकों से हजारों करोड़ रुपए ठगी करने का आरोप है.

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