कर्नाटक सरकार ने ढील दी; दुकानें, होटल, क्लब 21 जून से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे

बेंगलुरु। जैसे कि कर्नाटक के कई जिलों में पिछले कुछ हफ्तों में सीओवीआईडी ​​-19 मामलों में गिरावट देखी जा रही है, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने उन जिलों में दुकानों, होटलों, क्लबों और रेस्तरां को संचालित करने की अनुमति दी है, जिनकी सकारात्मकता दर पांच फीसद से कम है। यह छूट सोमवार से हर दिन शाम 5 बजे तक रहेगी।

इसके अतिरिक्त, लॉज, रिसॉर्ट, जिम, निजी कार्यालयों को 50 फीसद क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है। संशोधित दिशानिर्देश 21 जून सुबह 6 बजे से प्रभावी होंगे और 5 जुलाई तक प्रभावी रहेंगे। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शनिवार को कहा, ‘सभी दुकानों और होटलों, क्लबों, रेस्तरां को शाम 5 बजे तक संचालित करने की अनुमति, लॉज, रिसॉर्ट, जिम, निजी कार्यालयों को 16 जिलों में 50% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है, जहां 5% से कम सकारात्मकता है।’

आदेश के अनुसार, जिन जिलों में 5 फीसद से कम सकारात्मकता है, उनमें- उत्तर कन्नड़, बेलगावी, कोप्पल, चिक्काबालापुरा, तुमकुरु, कोलार, बेंगलुरु शहरी (बीबीएमपी क्षेत्र सहित), गडग, रायचूर, बगलकोट, कालाबुरागी, हावेरी, रामनगर, यादगीर और बीदर हैं। आदेश के मुताबिक, सभी होटलों, रेस्तरां, भोजनालयों, बारों और क्लबों को कोविड प्रोटोकोल का कड़ाई से पालन करते हुए 50 फीसद क्षमता के साथ इन-डाइनिंग के लिए सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक काम करने की अनुमति दी जाएगी और भोजन के दौरान शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी।

24/7 होम डिलीवरी की अनुमति है। हालांकि, होटल, रेस्तरां कैटरी, बार और एयर कंडीशनिंग के साथ चिब को संचालित करने की अनुमति नहीं है। बता दें कि पिछले 24 घंटों में, राज्य में 5,815 नए सीओवीआईडी ​​-19 मामले, 11,832 डिस्चार्ज और 161 मौतें हुईं। राज्य में अभी 1,30,872 एक्टिव केस हैं।

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